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शिक्षा का मंदिर खोलकर,अभिभावकों के जेब पर डाल रहा डांका..?

म. प्र. हाईकोर्ट के आदेशों को भारत माता पब्लिक स्कूल संचालक दिखा रहा ठेंगा, मध्यप्रदेश शिक्षा विभाग भोपाल के आदेशों को नहीं मानता संचालक नारायण सिंह.!
भारत माता पब्लिक स्कूल में शिक्षा विभाग के मापदंडों के अनुरूप नहीं पदस्थ शिक्षक, शिक्षकों की शिक्षक योग्यता नहीं कोई अता पता, राम भरोसे बच्चों की चलती शिक्षा दीक्षा की पढ़ाई लिखाई..?


कोतमा - आज कोरोना महामारी से देश प्रदेश जूझ रहा है वही कोरोना महामारी के बीच जिले में संचालित कुछ प्राइवेट विद्यालय संचालको द्वारा छात्र - छात्राओं के अभिभावकों से स्कूल फीस के नाम पर उनकी जेब पर खुलेआम डांका डाला जा रहा है। एक ओर प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 05 नवंबर 2020 को एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव एवम राजीव द्विवेदी की बेंच द्वारा प्राइवेट स्कूलों को आदेश दिया गया था कि जब तक कोरोनावायरस से खत्म नहीं हो जाता तब तक ट्यूशन फीस ट्यूशन फीस के अलावा अन्य कोई भी फीस संचालकों से न ली जाए और साथ ही शिक्षकों की सैलरी में 20% से ज्यादा कटौती स्कूल संचालकों द्वारा न की जाए।

म. प्र. स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश को नहीं मानता भारतमाता संचालक -

मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग,वल्लभ भवन भोपाल द्वारा जारी पत्र क्र. एफ 54-4/2017/20-3 दिनांक 01/03/2021 को प्रदेश के समस्त जिला कलेक्टर,संभागीय संयुक्त संचालक,लोक शिक्षक एवम जिला शिक्षा अधिकारी के नाम नियम व गाइड लाइन जारी कर प्राइवेट विद्यालय की मनमानी फीस पर अंकुश लगाने के लिए जारी की गई थी।लेकिन अनूपपुर जिले के विकास खंड कोतमा अंतर्गत भालूमाड़ा कोतमा रोड में संचालित प्राइवेट विद्यालय भारतमात पब्लिक हायर सेकंडरी स्कूल के संचालक नारायण सिंह शिक्षा के मंदिर को अपना कमाई का अड्डा बनाकर स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश को ठेंगा दिखा रहे हैं।

भारतमाता संचालक अभिभावकों की जेब में डाल रहे डांका -
शिक्षा विभाग विकास खंड कोतमा अंतर्गत संचालित भारतमाता पब्लिक हायर सेकंडरी स्कूल भालूमाड़ा कोतमा रोड में छात्रों को शिक्षा देने के नाम पर अच्छा खासा शिक्षा का व्यवसाय चलाया जा रहा है।स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के अभिभावकों से एडमिशन एवम परीक्षा फीस के नाम पर मनमानी पैसे लिए जा रहे हैं,जबकि कोविड-19 के समय से अब तक एडमिशन फीस एवम परीक्षा फीस लेने पर स्कूल संचालकों पर रोक लगाई गई।लेकिन सभी नियमों और आदेशों को दरकिनार करते हुए छात्रों के अभिभावकों से एडमिशन फीस के नाम पर दिनांक 02 फरवरी 2021 को कक्षा 9 वी की जुलाई माह की 2100 रुपए एडमिशन फीस वसूली गई।

फीस ऐंठने के चक्कर में फरवरी में करवा दी परीक्षा -

शिक्षा विभाग विकास खंड कोतमा अंतर्गत संचालित भारतमाता पब्लिक हायर सेकंडरी स्कूल भालूमाड़ा कोतमा रोड संचालक नारायण सिंह द्वारा छात्रों के अभिभावकों से पैसे लूटने के चक्कर में स्कूल शिक्षा विभाग एवम कोरोना गाइड लाइन के आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए फरवरी माह में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को स्कूल में बुलाकर छः माही परीक्षा ले ली गई।संचालक नारायण सिंह सत्ताधारी कुछ खादी धारी राजनेताओं से पहुंच बताकर अधिकारियों को भी अपनी धौंस दिखाता है।वही जिले में बैठे शिक्षा विभाग के मठाधीश अधिकारी भी इन के मनमानी के आगे नतमस्तक नजर आते हैं,वही शिक्षा विभाग के आला अधिकारी अपना पल्ला झाड़ते हुए शिकायत होने पर कार्यवाही की बात कही जा रही है।

कहना है -

छात्रों के अभिभावकों से यदि एडमिशन एवम परीक्षा फीस मनमानी रूप से भारतमाता संचालक द्वारा ली गई है तो अभिभावक द्वारा रसीद की छाया कॉपी संलग्न कर इसकी शिकायत कार्यालय पर करता है तो निश्चित ही कार्यवाही की जाएगी।

व्ही. एन.मिश्रा
ब्लॉक शिक्षा अधिकारी,कोतमा

कहना है -

हाई कोर्ट के निर्देशानुसार शिक्षा शुल्क ही ली जा सकती है,इसके लिए आदेश भी मेरे द्वारा जारी कर दिए गए हैं।यदि उन्होंने नियम के विपरीत फीस ली है तो अभिभावक द्वारा फीस रसीद के साथ शिकायत की जाए,मापदंडों के विरुद्ध फीस ली गई होगी तो कार्यवाही की जाएगी।

टी. एन. आर्मो
जिला शिक्षा अधिकारी,अनूपपुर
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