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दुष्कर्म के आरोपी को 15 वर्ष का कारावास



अनूपपुर-न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो श्रीमान वीरेंद्र कुमार तिवारी के न्यायालय द्वारा विशेष प्रकरण क्रमांक 11/17 थाना चचाई के अपराध क्रमांक 215 /16 में आरोपी छोटू उर्फ कमल यादव पिता लखन यादव थाना चचाई को धारा 376 (2)(A) भादवि एवं धारा 4 पाक्सो अधिनियम में 15 वर्ष सश्रम कारावास और 25000-25000 के अर्थदंड से एवं धारा 506-बी भादवि के अपराध के लिए 3 वर्ष सश्रम कारावास एवं ₹1000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है राज्य की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी श्री राम नरेश गिरी के कुशल पैरवी  द्वारा आरोपी को 15 वर्ष का सशक्त कारावास हुआ।
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