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43 राष्ट्रीय सड़क मार्ग पर मुआवजा वितरण में चला फर्जीवाड़े का खेल..!



जिला कलेक्टर ने शहडोंल सांसद  हिमांद्री सिंह के पत्र लिया संज्ञान, कोतमा एसडीएम को तीन दिवस पर मामले की जांच कर कराएं अवगत जिला कलेक्टर अनूपपुर


कोतमा- तहसील कोतमा में मुआवजा वितरण में जमकर भर्रेशाही मची हुई है अपात्र व्यक्तियों को कई लाख रुपए की राशि मुआवजे की थमा दी गई फर्जी दस्तावेज बनाकर अपात्र व्यक्तियों ने राजस्व अधिकारियों के सांठ गांठ से डकार गए और पात्र व्यक्ति आज अपने मुआवजे की राशि पाने के लिए अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर लगा लगा कर थक चुके  पैरों की चप्पल अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर लगा लगा कर घिस गई है लेकिन आज पात्र व्यक्ति की अपनी भूमिका का राष्ट्रीय सड़क राजमार्ग 43 अधिग्रहित भूमि का मुआवजा ना मिल सका और कोतमा की कुछ राजस्व अधिकारियों ने अपात्र व्यक्तियों से हाथ मिलाकर कूट रचित कर फर्जी दस्तावेज बनवा कर मुआवजे की राशि प्राप्त कर ली ,बाबा आखिर किसका बाबा के चक्कर में 29 लाख 80 हजार रुपए का मुआवजा अपात्र व्यक्ति को पूर्व अनुविभागीय राजस्व अधिकारी ने थमा दिया।

 मुआवजा वितरण में जमकर हुई धांधली-

मामला ग्राम कल्याणपुर पटवारी हल्का कल्याणपुर रा.नि.मं. कोतमा राष्ट्रीय सड़क मार्ग 43 में स्थित भूमि खसरा नंबर 27/7/1/1 रकवा 0.323 हेक्टेयर सह खातेदार रामदयाल केवट एवं दीनदयाल केवट पिता स्व. सुखलाल केवट निवासी वार्ड क्रमांक 5 पुरानी बस्ती कोतमा के  बाबा मातादीन ऊर्फ महादेव केवट के नाम से रिकॉर्ड में दर्ज थी। कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से फर्जी दस्तावेज के आधार पर मुआवजा वितरण में जमकर धोखाधड़ी व धांधली की गई और कोतमा निवासी बेचूलाल केवट पिता रामनाथ केवट और उसके भाई द्वारा कूट रचना व फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर मातादीन भूमि स्वामी को अपना बाबा बनाकर मुआवजे की राशि 29 लाख 80 हजार रूपए प्राप्त कर ली पूरे मामले की शिकायत पीड़ित ने 23/12/2019 को कोतमा थाने में की गई।

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को दिया ज्ञापन-

कोतमा तहसील में मुआवजा वितरण में फर्जीवाड़े को लेकर ज्ञान सिंह पिता स्व. प्रताप सिंह विधायक प्रतिनिधि कोतमा , मनोरमा सिंह पिता स्व. माधव सिंह,जीवन लाल चौधरी पिता स्व. जियालाल चौधरी,ब्रजमोहन ताम्रकार माता मीरा देवी ताम्रकार,हिमांशु अग्रवाल पिता राजेन्द्र अग्रवाल निवासी कोतमा द्वारा 6 फरवरी 2020 को कोतमा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को ज्ञापन देते हुए बताया की राष्ट्रीय राजमार्ग 78/43 में वर्ष 2016-17 मे भू स्वामियों की पट्टे की भूमि को अधिग्रहित शासन द्वारा किया गया था जिसका पूरा अवार्ड पारित किया जा चुका है और शासन द्वारा संपूर्ण राशि भी शासन के खाते में प्रदान की जा चुकी है किंतु पारित अवार्ड सूची में से मात्र दो व्यक्तियों को भुगतान संदिग्ध प्राथमिक के आधार पर जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा किया जा चुका है लेकिन शेष भू स्वामियों को अपनी राशि प्राप्त करने हेतु कई वर्षों से एमपीआरडीसी,एसडीएम कार्यालय,कलेक्टर अनूपपुर एवं संभाग के समस्त वरिष्ठ अधिकारियों को लिखित रूप से शिकायत कर पूरे मामले को अवगत कराया गया है परंतु आज भी भूस्वामी मुआवजे की राशि को पाने के लिए दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर है।

सांसद के पत्र पर जिला कलेक्टर ने लिया संज्ञान -

 शहडोल  की सांसद हिमांद्री सिंह द्वारा पत्र क्रमांक 136 दिनांक 24 अगस्त 2019 को एवं आवेदक के पत्र 02 दिसम्बर 2019 को जिला कलेक्टर महोदय को पत्र लिखा गया था मामले को गंभीरता पूर्वक लेते हुए जिला कलेक्टर ने संज्ञान में लेते हुए 8 जनवरी 2020 को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोतमा को पत्र क्रमांक 122/10/भू अर्जन/फ़ा 549/2020 जारी करते हुए कहां है आवेदक पीडित व्यक्ति जीवनलाल पिता जियालाल निवासी वार्ड क्रमांक 7 कोतमा के निजी भूमि राष्ट्रीय सड़क मार्ग 78/43 का भूमि अर्जन किया गया एवं मुआवजे की राशि अवार्ड पारित कर आज दिनांक तक प्रार्थी को मुआवजे की राशि नहीं मिली है आवश्यक कार्यवाही करते हुए सांसद हिमांद्री सिंह को एवं जिला कलेक्टर कार्यालय में 3 दिवस के अंदर कार्यवाही करने का सुनिश्चित आदेश दिया था।किन्तु आज भी प्रार्थी भूस्वामी अपना मुआवजा पाने के चक्कर में न्याय की गुहार लगा रहा है और न्याय आज कोषों दूर खड़ा नजर आ रहा है।

कहना है -

एमपीआरडीसी के अधिकारियों को बुलाया है आप जब कोतमा में रहते हैं तो फोन की व्यवस्था इतना क्यों उपयोग करते हैं आप सामने आ कर बात कर लो मैं आपको जानकारी दे दूंगा।

अमन मिश्रा,एसडीएम,कोतमा
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