⚡ ब्रेकिंग News

अनूपपुर कलेक्टर ने जारी की जिले के अनलॉक की गाइड लाइन,पढ़े पूरी गाइड लाइन

अनलॉक की जारी गाइड लाइन -
कलेक्टर साहब का आदेश

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अनूपपुर (म0प्र0)
( अन्तर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

अनूपपुर दिनांक 31 मई 2021 क्रमांक-2439 कोविड-19 / आरडीएम / 2021 : मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का पत्र क्रमांक एफ 35-09 / 2020 / दो / सी-2 भोपाल, दिनांक 29 मई 2021 में दिये गये दिशा निर्देशों एवं जिला आपदा प्रबन्धन समिति की बैठक दिनांक 30.05.2021 में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु लिए गए निर्णयानुसार कोरोना कर्फ्यू के प्रतिबंधों के संबंध में पूर्व में जारी आदेशों को अधिक्रमित करते हुए, मैं सोनिया मीना, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला अनूपपुर ( म०प्र०) एतद् द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) एवं मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71 (1) 72 (2) के तहत संपूर्ण अनूपपुर जिले के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मंगलवार दिनांक 01.06.2021 की प्रातः 06.00 बजे से मंगलवार दिनांक 15.06.2021 की रात्रि 12.00 बजे तक अग्रलिखित निम्नानुसार आदेश पारित करती हूँ

1 / नगर पालिका पसान एवं अनूपपुर जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत परासी तथा जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ के ग्राम पंचायत किरगी में साप्ताहिक संक्रमण दर 5% से अधिक होने के कारण संपूर्ण नगर पालिका पसान क्षेत्र एवं ग्राम पंचायत परासी तथा ग्राम पंचायत किरगी में लॉकडाउन / कोरोना कर्फ्यू लागू पूर्ववत प्रभावशील रहेगा। किसी भी व्यक्ति के घर से निकलने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। दो पहिया / चार पहिया वाहन भी बंद रहेंगे।

2 / अनूपपुर जिले के जिन ग्रामों में कोविड-19 के Active Cases पांच या पांच से अधिक है, उन्हें रेड ग्राम के रूप में चिन्हांकित किया गया है। रेड ग्रामों में तथा नगरीय क्षेत्रों के Micro Containment Zone / Containment Zone में कोविड-19 संक्रमण के संबंध में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ही गतिविधियां संचालित होंगी।

2/ जिले के समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिबंधित गतिविधियां : 0 सभी सामाजिक / राजनैतिक / खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक आयोजन

जिनमें जनसमूह एकत्र होता है ।

/ मेले आदि

(ii) स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक / प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थान बन्द रहेगें । केवल ऑनलाईन

क्लासेस चल सकेगी । (ii) सभी सिनेमा घर, शॉपिंग मॉल, स्वीमिंग पूल थियेटर, पिकनिक स्पॉट, ऑडिटोरियम,

समागृह बन्द रहेगें

(iv) धार्मिक / पूजा स्थल पर एक समय में 04 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे। M अत्यावश्यक सेवाएं देने का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 100. प्रतिशत अधिकारियों एवं 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किये जायेगें। अत्यावश्यक सेवाओं में जिला कलेक्ट्रेट पुलिस आपदा प्रबंधन, फायर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (Public Health & Medical Education) जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति नगरीय प्रशासन, ग्रामीण, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, परिवहन, कोषालय, पंजीयन, श्रम

आदि सम्मिलित हैं । (vi) अधिकतम 10 लोगों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति रहेगी । (vii) विवाह के दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 20 लोगों के साथ ही अनुमति रहेगी।

वैवाहिक कार्यक्रम का निर्धारित समय प्रातः 06 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक रहेगा। इस प्रयोजन के लिए आयोजक को संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन के पूर्व प्रदाय करना अनिवार्य होगा ।

(vi) संपूर्ण जिले में प्रत्येक रविवार जनता कर्फयू रहेगा, जो कि शनिवार रात्रि 10.00 बजे से सोमवार प्रातः 06.00 बजे तक प्रभावीशील रहेगा

(ix) संपूर्ण जिले में रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक प्रतिदिन नाईट कर्फ्यू प्रभावी रहेगा।

(x) रूल आफ सिक्स अनुमत्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 06 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।

(xi) जिले की समस्त साप्ताहिक हाट बाजारें पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। जिले के समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिबंध से मुक्त गतिविधियां:

0 समस्त प्रकार के उद्योग एवं औद्योगिक गतिविधियां चालू रह सकेगी। इस कार्य हेतु उद्योग से जुड़े अधिकारियों / कर्मचारियों / श्रमिकों को वैध आई कार्ड के साथ जाने की अनुमति

रहेगी ।

(11) उद्योगों के कच्चा माल / तैयार माल के आवागमन पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी। (iii) केमिस्ट, अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक मेडिकल इन्श्योरेंस कम्पनीज अन्य स्वास्थ्य एवं

चिकित्सा सेवाएं, पशु चिकित्सा अस्पताल चालू रहेगें। (iv) सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकानें पूर्ववत शासन के निर्देशानुसार संचालित रहेंगी। किराना दुकानें, फल और सब्जियां, डेयरी एवं दुग्ध, आटा चक्की, पशु आहार आदि की दुकाने पूरे दिन के लिए खुली रखी जा सकेंगी। किराना दुकानों के विक्रेता मास्क कव्हर, शोसल डिस्टेंसिंग अनुसार विक्रय करेंगे। किराना दुकानों के विक्रेता दुकान में आने

वाले ग्राहकों को मास्क कव्हर होने पर ही सामग्री का विक्रय करेंगे। (M) पेट्रोल / डीजल पम्प / गैस स्टेशन, रसोई गैस सेवाएं पूरी तरह से चालू रहेंगे ।

(vi) सभी कृषि गतिविधियों की अनुमति होगी । कृषि उपज मण्डी, खाद / बीज / कृषि यंत्र की

दुकाने खुल सकेगी।

(vii) बैंक, बीमा कार्यालय एवं एटीएम प्रारंभ रहेगें ।

(viii) प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा केबल आपरेशन्स की अनुमति रहेगी । बैंक, इन्श्योरेंस, NBFCS से जुड़े संस्थानों के MPLs Cooperative Credit Socities,

(ix) मैनेजमेन्ट एजेन्सी संचालन एवं आवागमन की अनुमति रहेगी । सभी प्रकार के सामानों और माल की आवाजाही बिना किसी रोक टोक के जारी रहेगी।

कैश

(x) (xi) सार्वजनिक परिवहन निजी बसों, ट्रेनों के माध्यम से कोविड-19 के दिशा निर्देशों के

अन्तर्गत अनुमति रहेगी ।

आटो, ई-रिक्शा में दो सवारी, टैक्सी तथा निजी चार पहिया वाहनों में ड्राइवर तथा दो पैसेजरों को (मारक के साथ) यात्रा करने की अनुमति होगी ।

(xiii) मोहल्लों / कॉलोनियों / ग्रामों में एकल दुकानें निर्धारित समय में खुली रखी जा सकेंगी। कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग की सर्विसेज की अनुमति होगी

(xiv) सम्पूर्ण जिले में ई-कॉमर्स कम्पनियों से तथा अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकानों से होम

(xv) डिलीवरी की अनुमति निर्धारित समय सीमा के भीतर रहेगी । येलो एवं ग्रीन जोन के ग्रामों में समस्त मनरेगा कार्य, ग्रामीण विकास कार्य एवं अन्य विभागों के निर्माण कार्य तथा तेंदूपत्ता संग्रहण के कार्य कोविड-19 महामारी की रोकथाम
के SOP का पालन करते हुए जारी रखे जा सकेंगे।

(xvil) जिला स्तर पर परम्परागत रूप से Labour Market कोविड प्रोटोकॉल पालन की शर्त पर चालू रह सकेंगे। उपरोक्तानुसार Labour Market का संचालन नगर पालिकाओं / परिषदों द्वारा श्रम विभाग के सहयोग से किया जाएगा ।

Previous Post Next Post
BREAKING NEWS : Loading...

ताज़ा खबरें

राजनीति समाचार
राजनीति समाचार लोड हो रहे हैं...